नाबालिग से छेड़खानी के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने दोषी को पांच साल की सजा सुनाई। मंगलवार को पॉक्सो के विशेष जज एमपी सिंह की अदालत ने दोषी पाये गये नारायणपुर भवानीपुर के केशव कुमार यादव को सजा सुनाई। सरकार की तरफ से बहस करने वाले पॉक्सो के विशेष पीपी नरेश राम ने बताया कि सजा के अलावा कोर्ट ने उसपर 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर केशव को तीन महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। कोर्ट ने पीड़िता को 50 हजार रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। पांच नवंबर 2018 को नवगछिया के महिला थाना में इसको लेकर केस दर्ज किया गया था।
प्रेमी से मिलने दिल्ली जा रही थी, ट्रेन से उतारकर छेड़खानी की थी:

पॉक्सो के विशेष पीपी नरेश राम ने बताया कि अररिया की रहने वाली लड़की ने अपने बयान पर केस दर्ज कराया था। उसने बताया था कि वह दिल्ली में रहने वाले अपने प्रेमी से मिलने घर से निकली थी। स्कूल जाने की बात कह वह निकली थी, इसलिए उसके पास किताबें थी जो उसने अपनी सहेली को दे दिया था। उसने बताया था कि वह ट्रेन में बैठी तो उसी बॉगी में चार लड़के चढ़ गये।
नारायणपुर स्टेशन ट्रेन पहुंची तो उन लोगों ने बहला फुसलाकर लड़की को नीचे उतार लिया और जंगल की तरफ लेकर चले गये। उसका कहना है कि वह चिल्लाने लगी तो लोग इकट्ठा हो गये। आरोपियों में दो भाग निकले जबकि केशव पकड़ा गया। उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया था। नरेश राम ने बताया कि इस मामले में कोर्ट ने संदेह के आधार पर गौरव और रहुप मियां को रिहा कर दिया।
