एक जून से पहनना होगा ब्रांडेड हेलमेट, नहीं तो लगेगा एक हजार जुर्माना, निर्माता को जेल

राष्टीय / अंतरराष्टीय

रोड सेफ्टी को ध्यान में रखकर केंद्रिय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने हेलमेट से संबंधित कानून बनाया है। जो एक जून से बिहार सहित पूरे देश में लागू होगा। जिसके तहत ब्रांडेड और हल्का हेलमेट पहनना अनिवार्य है। यदि हेलमेट घटिया क्वालिटी का होगा, तो वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और एक हजार रुपए जुर्माना लगेगा। साथ ही खराब क्वालिटी के हेलमेट बचने और बनाने वाले के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दो लाख रुपए जुर्माना और छह महीने की जेल होगी। खराब क्वालिटी के हेलमेट के खिलाफ परिवहन और ट्रैफिक से संबंधित अधिकारी कार्रवाई करेंगे।

Whatsapp group Join

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

1.20 किलो वजन व एयर वेंटिलेटर जरूरी

केंद्रिय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से हेलमेट को भारतीय मानक ब्यूरो की अनिवार्य सूची में शामिल करने के बाग मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी किया है भारतीय मानक ब्यूरो के मुताबिक हेलमेट का वजन 1.20 किलोग्राम निर्धारित किया गया है। हेलमेट एयर वेंटिलेटर युक्त होगा। हेलमेट की जांच लगभग 10 बिंदुओं पर होगी।

जिसमें उसके वजन, निर्माण में इस्तेमाल किए जाने वाले सामग्री, एयर के लिए निर्धारित जगह, हेलमेट में इस्तेमाल किए जाने वाले शीशे की सामग्री, हेलमेट को पहने के बाद उसे लॉक किए जाने वाले बटन की जांच होगी। वजन और उसमें लगने वाले सामग्री की जांच वाहन चलाते समय होने वाले दुर्घटनाओं को ध्यान में रखकर हेलमेट के मानक का निर्धारण किया गया है। खराब क्वालिटी का हेलमेट इसतेमाल करने या फिर बेचने पर जुर्माना व जेल का प्रावधान है।
प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव, सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय