आज से सभी दुकान और प्रतिष्ठान सामान्य रूप से साप्ताहिक बंदी के साथ शाम सात बजे तक खुलेंगे। सभी जगह पर कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करना होगा। ऐसा नहीं करने पर दुकानों को अस्थायी रूप से बंद किया जाएगा।

डीएम सुब्रत कुमार सेन ने गृह विभाग (विशेष शाखा) द्वारा आदेश के आलोक में द.प्र.सं.144 के तहत दिशा-निर्देश जारी किया है। कहा गया है कि दुकान और प्रतिष्ठान में सभी के लिए हमेशा मास्क पहनना अनिवार्य होगा। काउंटर पर ग्राहकों के लिए सेनिटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करनी होगी। दुकानों में सामाजिक दूरी का पालन करने का निर्देश दिया गया है।

सभी दुकान और प्रतिष्ठानों को अपने यहां कार्यरत कर्मियों की सूची टीकाकरण की स्थिति के साथ स्थानीय थाना को देनी होगी। शर्तों का पालन नहीं करने पर जिला प्रशासन द्वारा कानूनी कार्रवाई की जायेगी। पहली से आठवीं कक्षा तक के विद्यालय 16 अगस्त से कुल छात्रों की 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे, लेकिन इसके पूर्व शिक्षा विभाग को सभी स्कूल की साफ-सफाई और सेनिटाइजेशन सुनिश्चित कराना होगा।

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प्रत्येक छात्र एक दिन बीच कर स्कूल आयेंगे। कहा गया है कि शिक्षा विभाग द्वारा बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से सामाजिक दूरी का पालन और मास्क पहनने आदि से संबंधित जानकारी बच्चों को दी जाएगी। शॉपिंग मॉल एक दिन बीच कर शाम सात बजे तक खुलेंगे। सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के सरकारी और निजी आयोजन पर रोक रहेगी। सरकारी कार्यालयों में कोविड टीका प्राप्त आगंतुकों को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।