नवगछिया अनुमंडल में होली के दौरान पूरे अनुमंडल में धारा 144 लागू रहेगी। अनुमंडल पदाधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि होली के दौरान किसी भी प्रकार के आग्नेयास्त्र लेकर चलने पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी।

घातक हथियार लेकर चलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के द्वारा उत्तेजित या भड़काने वाले भाषण देने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी प्रकार की विधि व्यवस्था गड़बड़ होने पर संबंधित थाने की जिम्मेदारी होगी।

होली के दौरान सूर्यास्त के बाद नाव परिचालन पर पाबंदी है और जर्जर और बिना निबंधन वाले नावों का परिचालन नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया पर अनुमंडल प्रशासन की पैनी नजर रहेगी। किसी भी प्रकार की भावना के साथ खिलवाड़ करने वाले पोस्ट पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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