भागलपुर : विक्रमशिला पुल की मरम्मती के दौरान गुरुवार आधी रात (27 सितंबर) से 17 अक्तूबर तक वाहनों का आवागमन बंद हो जायेगा. 28 सितंबर से कार्य एजेंसी पुल मरम्मत का काम शुरू कर देगी. एजेंसी ने बुधवार को कार्यस्थल पर पुल के नीचे लोहे के जाल बिछाने का काम किया. इस दौरान पुल निर्माण निगम के अभियंताओं की टीम भी मौके पर पहुंची व प्रगति का जायजा लिया.

विधि व्यवस्था संधारण को लेकर सदर एसडीओ व नवगछिया के एसडीओ ने मौके का मुआयना किया. दोनों अनुमंडल के स्तर पर कार्यस्थल के दोनों ओर वाहनों को रोकने के लिए बैरियर व दंडाधिकारी की तैनाती संबंधी कार्ययोजना को अंतिम रूप दिया गया. ट्रैफिक व्यवस्था सहित विधि व्यवस्था को लेकर सदर अनुमंडल पदाधिकारी व सिटी डीएसपी की ओर से बुधवार को देर शाम संयुक्तादेश जारी हुआ.

भागलपुर जीरोमाइल से कार्य स्थल तक दो जगह पर बैरियर होगा. इस बैरियर पर तीन पालियों में दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारी तैनात रहेंगे. इनकी ड्यूटी 28 सितंबर से सुबह छह बजे से शुरू होकर 18 अक्तूबर को सुबह छह बजे खत्म होगी. तीन ग्रुप में बनी टीम को प्रत्येक दिन अलग-अलग पालियों में ड्यूटी कराया जायेगा. इनका मुख्य काम तय हुए निर्णय के आलोक में ट्रैफिक नियंत्रण करना होगा. आज दंडाधिकारी को विधि व्यवस्था बनाये रखने के लिए ब्रीफिंग होगी. वहीं 27 सितंबर की मध्य रात्रि से पुल से होकर भारी वाहनों का परिचालन बंद हो जायेगा.

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दो जगह पर बैरियर को लेकर दंडाधिकारी के तीन ग्रुप

पहला ग्रुप : बैरियर के पास जगदीशपुर के कार्यक्रम पदाधिकारी राजीव कुमार व विक्रमशिला सेतु कार्य स्थल पर मत्स्य प्रसार पदाधिकारी मनोज कुमार.

दूसरा ग्रुप : बैरियर के पास कनीय अभियंता आयोजन व मॉनीटरिंग मनोज कुमार व विक्रमशिला सेतु कार्य स्थल पर बाढ़ नियंत्रण के कनीय अभियंता कैलाश भारती.

तीसरा ग्रुप : बैरियर के पास मत्स्य प्रसार पदाधिकारी गोपाल प्रसाद व विक्रमशिला सेतु कार्य स्थल पर सबौर के कार्यक्रम पदाधिकारी राकेश कुमार.

तीन पालियों में दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारी रोकेंगे नाव का परिचालन

विक्रमशिला पुल के मरम्मत काम के दौरान 28 सितंबर से 17 अक्तूबर तक जोन-ए में पाया संख्या-2 व 3 के बीच वाहनों का आवागमन बंद रहेगा. ऐसी संभावना है कि समानांतर बरारी पुल घाट व अन्य घाट से आवागमन के लिए ओवरलोड नाव का प्रयोग किया जाये. इससे गंगा नदी से नाव का परिचालन होने पर कभी भी हादसा होने की संभावना रहेगी.

धारा 144 के तहत दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति रहेगी. सदर अनुमंडल के न्यायालय क्षेत्र में गंगा नदी में नाव पर रोक लगाने को लेकर तीन पालियों में प्रतिनियुक्ति हुई, इसमें सुबह छह बजे से दोपहर दो बजे तक स्थायी क्षेत्रीय अभियंत्रण संगठन के कनीय अभियंता अनिल कुमार मधुकर व पुलिस पदाधिकारी, दोपहर दो बजे से रात 10 बजे तक स्थायी क्षेत्रीय अभियंत्रण संगठन के कनीय अभियंता सच्चिदानंद प्रसाद व पुलिस पदाधिकारी तथा रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक लघु सिंचाई के कनीय अभियंता राकेश कुमार रहेंगे