
बिहार के भागलपुर जिले में कोरेाना संक्रमण से गंभीर होती स्थिति के चलते शहरी क्षेत्र में नौ जुलाई की सुबह छह से 16 जुलाई की सुबह छह बजे तक लॉकडाउन रहेगा। डीएम प्रणव कुमार ने बुधवार को बताया कि कोविड-19 से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। अबतक जिले में सात व्यक्तियों की मौत हो चुकी है, जो चिंताजनक है।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!प्रसार को रोकने के लिए केन्द्र और राज्य सरकार के निर्देशानुसार अनेक सुरक्षात्मक उपाय किये गये, लेकिन अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं होने के कारण अतिरिक्त सुरक्षात्मक उपायों की आवश्यकता महसूस की जा रही है। कोविड- 19 को नियंत्रित करने के लिए एक सप्ताह तक शहरी क्षेत्र की गतिविधियों पर रोक लगायी जा रही है। सार्वजनिक और निजी, किसी तरह के वाहन नहीं चलेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में भी गतिविधयों पर रोक लगाने के संबंध में एक-दो दिन में निर्णय लिया जाएगा। डीएम ने कहा कि बिहार में भागलपुर पहला जिला होगा, जहां कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए सबसे पहले इस तरह का सख्त कदम उठाया जा रहा है। एसएसपी आशीष भारती ने कहा कि नियमों को तोड़ने वालों के विरुद्ध सख्ती से कार्रवाई की जायेगी।
सरकारी और गैरसरकारी कार्यालय बंद रहेंगे
एक सप्ताह तक भागलपुर नगर निगम, सुल्तानगंज नगर परिषद और कहलगांव और नवगछिया नगर पंचायत के सभी सरकारी, गैरसरकारी व अन्य कार्यालय पूर्णत: बंद रहेंगे। केवल आवश्यक सेवाओं से संबंधित कार्यालय खुले रहेंगे।
ये कार्यालय खुले रहेंगे
जिला प्रशासन, कोषागार कार्यालय और स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय और अस्पताल
पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, फायर व आकस्मिक केवा, आपदा प्रबंधन, जेल और निर्वाचन
नगर निगम और नगर निकाय, बिजली आपूर्ति, जल सेवा, सेनिटाइजेशन से संबंधित कार्यालय
एनआईसी कार्यालय और विश्वान कार्यालय
निजी और सरकारी क्षेत्र के कार्यरत चिकित्सा देवा
दूरसंचार सेवा, पोस्ट ऑफिस और कूरियर सेवाएं
पेट्रोल पंप और एलपीजी गैस एजेंसी
इंश्योरेंस, बैंकिंग और एटीएम सेवायें
सब्जी और किराना की दुकानों का समय तय
लॉकडाउन के दौरान सभी दुकान और प्रतिष्ठान बंद रहेंगे, लेकिन आवश्यक सेवाओं से संबंधित दुकान और प्रतिष्ठान खुले रहेंगे। डेयरी व डेयरी से संबंधित प्रतिष्ठान, दवा की दुकानें, सर्जिकल आइटम से संबंधित संस्थान, ई-कॉमर्स सेवायें, इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया, जनवितरण प्रणाली की दुकानें, विद्युत के जेनरेशन ट्रांसमिशन और वितरण से संबंधित सेवायें, कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउस संबंधी सेवा निजी सुरक्षा सेवा और औद्योगिक प्रतिष्ठान खुले रहेंगे। अनाज और किराना की दुकानें, फल, सब्जी और दूध की खुदरा दुकानें और पशु चारा की दुकानें सुबह छह से 10 बजे तक और शाम चार बजे से सात बजे तक खुली रहेगी।