
हाल के दिनों में जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत और प्रखंड मुख्यालयों के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की दुकानों को खोलने और बंद करने का समय तय कर दिया गया है।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!गृह विभाग बिहार सरकार द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डीएम प्रणव कुमार ने बुधवार को दुकानों के खोलने और बंद होने के समय सीमा को लेकर आदेश जारी किया है।
कहा गया है कि जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर केवल कंटेनमेंट जोन के बाहर की दुकानें खुलेंगी। कंटेनमेंट जोन के भीतर की सभी दुकानें और प्रतिष्ठान पूर्णत: बंद रहेंगे। नगर आयुक्त सहित संबंधित सभी पदाधिकारियों को आदेश का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है।
निर्धारित समय सीमा के अंदर खुलने वाली दुकानों में भी सामाजिक दूरी का पालन और मास्क पहनना होगा। इसकी जांच के लिए डीएम ने सभी एसडीओ, डीएसपी, बीडीओ और थानाध्यक्षों को टीम गठित करने का निर्देश दिया है। संबंधित अधिकारियों को प्रतिदिन निरीक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध कराने को कहा गया है।