भागलपुर : अब सड़क दुर्घटना में मरने वाले और गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को तत्काल मुआवजा मिलेगा। परिवहन विभाग के सचिव ने जिलाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक व पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर सड़क दुर्घटना में मरने वाले के आश्रित या फिर गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को तत्काल अंतरित मुआवजा भुगतान करने का निर्देश दिया है। मरने वालों को पांच लाख और गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को ढाई लाख रुपये मिलेगा।

अंतरिम मुआवजा भुगतान के लिए बिहार मोटरगाड़ी नियमावली एवं बिहार मोटरवाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण नियमावली 2021 (संशोधन-1) अधिसूचित करते हुए इसे 15 सितंबर 21 से लागू किए जाने का निर्णय लिया गया है। इस नियमावली के अधीन सभी अनुमंडल पदाधिकारी दुर्घटना दावा जांच पदाधिकारी एवं जिलाधिकारी दुर्घटना दावा मूल्यांकन पदाधिकारी होंगे।

वाहन दुर्घटना सहायता निधि का गठन

इसके लिए बिहार वाहन दुर्घटना सहायता निधि का गठन मुख्यालय स्तर पर किया गया है। इस निधि से सचिव जिला सड़क सुरक्षा समिति-सह-जिला परिवहन पदाधिकारी को आवंटन उपलब्ध कराया जाएगा। संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा इस मद से वास्तविक देनदारों को तत्काल मुआवजा भुगतान की कार्रवाई की जाएगी। तत्पश्चात संबंधित बीमा कंपनी से राशि की प्रतिपूॢत प्राप्त की जाएगी।

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संबंधित अधिकारियों को मिलेगा प्रशिक्षण

परिवहन सचिव ने कहा कि जिला, अनुमंडल, प्रखंड एवं थाना स्तर के सभी संबंधित पदाधिकारियों को बिहार मोटरवाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण व बिहार मोटरगाड़ी नियमावली 2021 की पूर्ण जानकारी के लिए जिला स्तर पर अविलंब प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाए ताकि नियमावली के प्रभावी होने की तिथि 15 सितंबर से वाहन दुर्घटनाओं से संबंधित मामलों में तत्काल मुआवजा भुगतान एवं दावा निष्पादन की कार्रवाई संशोधित प्रावधानों के अंतर्गत हो सके।

नहीं देना होगा प्रमाण

मृतक के आश्रित या घायल व्यक्ति को यह प्रमाण देने की जरूरत नहीं होगी कि दुर्घटना, मृत्यु या गंभीर रूप से घायल वाहन मालिक या व्यक्ति की भूल से हुई है। बिहार वाहन दुर्घटना सहायता निधि में मुआवजा के लिए 50 करोड़ रुपये जमा रहेगी। खर्च के हिसाब से बिहार सड़क सुरक्षा परिषद समय-समय पर अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराएगी। इसकी कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है।

एसडीओ की अनुशंसा पर डीएम देंगे स्वीकृति

सड़क दुर्घटना में मृतक व गंभीर रूप से घायल को अंतरिम मुआवजा भुगतान के लिए एसडीओ को दुर्घटना दावा जांच पदाधिकारी बनाया गया है। हादसे के बाद संबंधित एसडीओ दुर्घटना स्थल से संबंधित थानाध्यक्ष, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अनुमंडल अस्पताल या सदर अस्पताल के प्रभारी व जिला परिवहन पदाधिकारी से सूचना प्राप्त करेंगे। प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर मृतकों के आश्रितों को मिलने वाले मुआवजा भुगतान की कार्रवाई करेंगे। घटना की सूचना या आवेदन मिलने के बाद एसडीओ दुर्घटना दावा मूल्यांकन पदाधिकारी डीएम को अनुशंसा करेंगे। डीएम को मुआवजा राशि की स्वीकृति का अधिकार दिया गया है। डीएम की स्वीकृति के बाद जिला परिवहन पदाधिकारी व्यक्ति की पहचान कर मुआवजा राशि का भुगतान करेंगे।