कोरोना के संक्रमण को रोकने लिए गुरुवार से सात दिनों तक आवश्यक सेवा को छोड़कर सभी तरह की गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। नौ जुलाई की सुबह छह बजे से 16 जुलाई की सुबह छह बजे तक भागलपुर नगर निगम क्षेत्र, सुल्तानगंज नगर परिषद क्षेत्र और नगर पंचायत कहलगांव और नवगछिया के क्षेत्र में आम गतिविधियां बंद रहेंगी। डीएम की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया।

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डीएम की अध्यक्षता में हुई बैठक में चार दिनों तक बिना अनुमति के चार और दो पहिया वाहन पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया। इस दौरान आवस्यक वस्तुओं दूध, दवा, फल, सब्जी, किराना की दुकानों के अलावा सभी सरकारी कार्यालय, बैंक और एटीएम खुले रहेंगे। अन्य दुकानें बंद रहेंगी। इस दौरान व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में सघन छापेमारी भी कराई जाएगी। किराना स्टोर और सब्जियों की दुकान सुबह छः बजे से दस बजे तक और शाम में चार बजे से छः बजे तक ही खुली रहेंगे

बैठक में कहा गया कि वर्तमान में कोरोना संक्रमण के बढ़ रहे मामलों के चलते बड़ी संख्या में आईसोलेशन सेंटर की जरूरत होगी। डीएम ने आईसोलेशन सेंटर के रूप में उपयोग के लिए भुगतान आधारित भवनों को चिह्नित करने का निर्देश सिविल सर्जन, एसडीओ सदर और सिटी डीएसपी को दिया। बैठक में एसएसपी आशीष भारती आदि उपस्थित थे।

तीनों एसडीओ अभियान चलायें: डीएम

डीएम ने कोविड-19 के संक्रमण के खतरा बढ़ने से रोकने के लिए बिना मास्क के प्रतिष्ठान, दुकान वाहनों की जांच का आदेश अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को दिया। कहा कि जहां बिना मास्क के दुकान या प्रतिष्ठानों में काम कराया जा रहा है उसे बंद करा दें। बिना मास्क का उपयोग किये वाहनों को भी चलाने पर रोक लगाएं। तीनों एसडीओ को टीम बनाकर संघन अभियान चलाने का निर्देश दिया गया। डीएम ने मास्क नहीं पहनने वालों से जुर्माना वसूलने के लिए सभी एसडीओ, डीसीएलआर, वरीय उपसमाहर्ता, अपर अनुमंडल पदाधिकारी व कार्यपालक पदाधिकारी और डीएसपी को अधिकृत किया है।