NAUGACHIA NEWS

THE SOUL OF CITY

Advertisement

बिहार : 16 दिनों तक इन सेवाओं पर रहेंगी पाबंदी, जिला प्रशासन भी नहीं दे सकेंगे छूट

बिहार सरकार ने प्रदेश में 16 दिनों के लिए लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही सरकार ने लॉकडाउन (Bihar Lockdown) दौरान 16 दिनों तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट और भीड़-भाड़ वाले समारोहों पर भी पाबंदी लगा दी है। प्रदेश सरकार की ओर से कोरोना संक्रमण के प्रसार के खतरनाक स्तर पर पहुंचने के बाद 16 जुलाई से 16 दिन के लिए लॉकडाउन लगाए जाने की घोषणा की है।

कोरोना विस्फोट के चलते बिहार एक बार फिर 16 दिनों के लिए लॉकडाउन

दरअसल राज्य में अब तक रजिस्टर्ड कोरोना संक्रमण (Covid- 19 Case) पेशेंट की कुल संख्या 20,000 के करीब पहुंच गई है। मंगलवार को 1,432 नए मामलों के साथ कुल 18,853 संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई। राज्य सरकार के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने राज्य में कोविड- 19 संक्रमण की स्थित और उससे बचाव का लेकर मंगलवार को बैठक की। इसके बाद सरकार ने कहा कि राज्य में महामारी के प्रसार को रोकने के लिए लॉकडाउन तत्काल जरूरत है।

बिहार सरकार ने अधिसूचना जारी करते हुए 16 जुलाई से 31 जुलाई तक लॉकडाउन के दौरान इन चीजों पर प्रतिबंध लागू किया-

1. केंद्र सरकार के कार्यालय अपने स्वायत्त/अधीनस्थ कार्यालय और सार्वजनिक निगम बंद रहेंगे।

अपवाद – सुरक्षा बलों, सार्वजनिक उपयोगिताओं, आपदा प्रबंधन, बिजली उत्पादन और डाकघरों में कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या के साथ कार्य करने की अनुमति दी गई है।

2. राज्य सरकार के कार्यालय, इसके स्वायत्त / अधीनस्थ अधिकारी और सार्वजनिक निगम बंद रहेंगे।

अपवाद – सुरक्षा बल, आग और आपातकालीन, आपदा प्रबंधन, चुनाव, सार्वजनिक उपयोगिताओं, खाद्य और नागरिक आपूर्ति, कृषि, पशुपालन, नगर निकाय, वन अधिकारी, सामाजिक कल्याण के कार्यालय।

3. वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।

अपवाद – बैंकों, आईटी और संबंधित सेवाओं, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट, दूरसंचार, ई कॉमर्स, पेट्रोल पंप, बिजली उत्पादन आदि के साथ खाद्य, किराना और कृषि आदानों से संबंधित दुकानें और सेवाओं को छूट दी गई है।

4. केवल होम डिलीवरी विकल्प के साथ रेस्तरां को खोलने की अनुमति दी गई है।

5. लॉकडाउन के दौरान परिवहन सेवाएं निलंबित रहेंगी।

अपवाद- हवाई और रेल परिवहन, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, अनुमत गतिविधियों के लिए निजी वाहन, आवश्यक सेवा प्रदाता, व्यवसाय परिवहन वाहन।

6. औद्योगिक प्रतिष्ठानों को आवश्यक एहतियात और सोशल डिस्टेंसिंग के सख्त कार्यान्वयन के उपायों के साथ काम करने की अनुमति होगी।

7. सभी शैक्षणिक, प्रशिक्षण, अनुसंधान और कोचिंग संस्थान आदि बंद रहेंगे।

8. जनभागीदारी वाले सभी पूजा स्थल बंद रहेंगे। बिना किसी अपवाद के किसी भी धार्मिक मंडली की अनुमति नहीं होगी।

9. सभी सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, मनोरंजन, खेल, सांस्कृतिक और धार्मिक समारोहों और कार्यों को प्रतिबंधित किया जाएगा। स्टेडियमों को दर्शकों के बिना खोलने की अनुमति होगी।

10. जिला मजिस्ट्रेटों पर प्रतिबंधों को कम करने से रोक दिया गया है, लेकिन स्थानीय स्तर पर उनके आकलन के अनुसार अतिरिक्त प्रतिबंध लागू कर सकते हैं।

11. सभी चिकित्सा और आवश्यक सेवाएं लॉकडाउन के दौरान प्रतिबंधों के दायरे से बाहर रहेंगी।

Whatsapp group Join

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

चोर चोर चोर.. कॉपी कर रहा है