
बिहार में के प्रारंभिक विद्यालयों में 94 हजार शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया पूर्ववत जारी रहेगी। बुधवार को पटना हाईकोर्ट में दिसम्बर 2019 में सीटीईटी पास अभ्यर्थियों की अपील पर न्यायमूर्ति डा. अनिल कुमार उपाध्याय द्वारा सुनाए गए फैसले की प्रति शिक्षा विभाग को मिलने के बाद गुरुवार को प्राथमिक शिक्षा निदेशक डा. रणजीत सिंह ने यह जानकारी दी।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!उन्होंने बताया कि माननीय न्यायालय ने चयन प्रक्रिया जारी रखने को कहा है। अलवत्ता कोर्ट ने नियुक्ति नहीं करने को कहा है। डा. सिंह ने कहा कि अगले सप्ताह शिक्षा विभाग इस मसले पर काउंटर एफिडेविट न्यायालय में दाखिल करेगा। गौरतलब है कि राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में 94 हजार शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियोजन की कार्रवाई 22 अगस्त 2019 से आरंभ हुई थी। कई बार विभिन्न कारणों से नियुक्ति का शिड्यूल इस दौरान बदला गया।
इससे पहले एनआईओएस से 18 माह के सेवाकालीन डीएलएड डिग्रीधारियों को इस नियुक्ति प्रक्रिया का हिस्सा बनाने को लेकर पटना हाईकोर्ट के फैसले पर एनसीटीई से अनुमति लेने को लेकर शिक्षा विभाग ने नियोजन स्थगित कर दिया था। फिर एनसीटीई की मंजूरी मिलने के बाद डीएलएड की सेवाकालीन डिग्री लेने वालों से फिलहाल आवेदन लिया जा रहा है। बकौल प्राथमिक निदेशक 15 जून से 14 जुलाई तक आवेदन लेने की जो निर्धारित कार्यक्रम है, वह जारी रहेगा।