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बिहार में शिक्षकों के 30,020 पदों की नियोजन प्रक्रिया पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक, पूरा मामला…

पटना: राज्य में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 30,020 पदों पर नियोजन के लिए चल रही छठे चरण की नियोजन प्रक्रिया को शिक्षा विभाग ने स्थगित कर दिया है़. इस आशय की अधिसूचना मंगलवार को जारी की गयी़ शिक्षा विभाग ने यह कदम पटना हाइकोर्ट के फैसले के बाद उठाया है़. यह फैसला नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड बनाम राज्य सरकार एवं अन्य के मामले में दायर याचिका के संबंधित में आया है़.

एक याचिकाकर्ता ने हाइकोर्ट में लगायी थी गुहार…

अधिसूचना के मुताबिक एक याचिकाकर्ता ने हाइकोर्ट में गुहार लगायी थी कि इस नियोजन प्रक्रिया में दिव्यांगों खास तौर से दृष्टि दिव्यांगता के लिए निर्धारित क्षैतिज आरक्षण के प्रावधानों को लागू नहीं किया जा रहा है़. इस संबंध में शिक्षा विभाग ने इस मामले में प्रति शपथपत्र और पूरक प्रति शपथपत्र दायर करते हुए अपना पक्ष रखा है़. हालांकि, कोर्ट ने इस मामले में अभी सरकार के पक्ष को स्वीकार नहीं किया है़

नियोजन की कार्रवाई और प्रक्रिया के संबंध में अगला आदेश हाइकोर्ट के फैसले के अनुरूप…

शिक्षा विभाग के सचिव अरशद फिरोज की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि नियोजन की कार्रवाई और प्रक्रिया के संबंध में अगला आदेश हाइकोर्ट के फैसले के अनुरूप भविष्य में जारी किया जायेगा. फिलहाल सभी नियोजन इकाइयों को इसकी जानकारी भेज दी गयी है और इसके पालन का आदेश भी दे दिया गया है.
अब तक नौ बार रुकी नियोजन प्रक्रिया

इस भर्ती प्रक्रिया से 11,919 हाइस्कूल और 18,101 उच्च माध्यमिक शिक्षकों का नियोजन होना है. यह नियोजन प्रक्रिया एक जुलाई, 2019 को शुरू हुई थी़ तब से नौ बार नियोजन प्रक्रिया रुकी और आगे बढ़ी इस नियोजन प्रक्रिया में अब केवल नियोजन पत्र बांटे जाने की कवायद बाकी रह गयी है़.

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