पटना: माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों के छठे चरण के नियोजन ( BIhar Teacher Niyojan ) की प्रक्रिया को सरकार ने तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया है. छठे चरण के नियोजन में कुछ संशोधन करते हुए एक बार फिर से नए सिरे से पूरी प्रक्रिया को रीशेड्यूल किया गया है जो अब दिसंबर तक जारी रहेगी.

शिक्षा विभाग ( Bihar Education Department ) की अधिसूचना के मुताबिक पटना हाई कोर्ट ( Patna High Court ) के निर्देश के अनुसार छठे चरण के माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया में संशोधन जरूरी है और इसे देखते हुए वर्तमान नियोजन प्रक्रिया को स्थगित किया गया है.

उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 14.07.2021 को आदेश पारित के आलोक में स्नातक प्रतिष्ठा योग्यताधारी / समकक्ष को विनिर्दिष्ट विषय में नियुक्ति होने पर 05 अंक जोड़ा जायेगा. इसके तहत माध्यमिक शिक्षक के सामाजिक विज्ञान विषय के लिए इतिहास / भूगोल में प्रतिष्ठा होने पर 05 अंक जोड़ने का निदेश विभागीय अधिसूचना संख्या- 1142 दिनांक 01.07.2019 में अंकित है.

इस प्रावधान पर माननीय उच्च न्यायालय, पटना उक्त आदेश के अनुपालन में अर्थशास्त्र एवं राजनीतिशास्त्र में भी प्रतिष्ठा होने पर सामाजिक विज्ञान विषय के लिए 05 अंक जोड़ने का निर्णय छठे चरण के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन की कार्रवाई के अन्तर्गत लिया गया है. फलस्वरूप पूर्व से निर्मित मेधासूची में संशोधन आवश्यक है.

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इसके साथ ही उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सीडब्लू जेसी संख्या 20095 / 2019 ( सुरेन्द्र कुमार बनाम बिहार सरकार एवं अन्य ) एवं संलग्न अन्य याचिकाओं में दिनांक 18.02.2020 को पारित आदेश के अन्तर्गत छठे चरण के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रियान्तर्गत रिक्त पदों की गणना 30 जून 2019 तक उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर करने का आदेश था.

इसके लिए आवश्यक निर्देश विभागीय अधिसूचना संख्या 425 दिनांक 26.02.2020 द्वारा दिया गया. कोविड-19 संक्रमण के मद्देनजर दिनांक 25.03.2020 से प्रभावी लॉकडाउन के कारण उक्त अधिसूचना में निहित निदेश के क्रियान्वयन पूरी तरह नहीं हो पाया तथा इसके समीक्षा के क्रम में यह दृष्टिगत हुआ कि दिनांक 01.01.2019 से 30.06.2019 की अवधि में कुछेक नियोजन इकाई में उत्पन्न रिक्ति की गणना नहीं की गई है.

फलस्वरूप कुछ ऐसे विषयों में भी रिक्ति उत्पन्न हो गई है, जो पूर्व से विज्ञापित नहीं थी अथवा पूर्व से विज्ञापित कोटिवार रिक्ति से भिन्न नई कोटि में रिक्ति उत्पन्न हो गई. इस आलोक में पूर्व से प्रकाशित विज्ञापन के अन्तर्गत उत्पन्न इन नई रिक्तियों के विरूद्ध अर्हताधारी अभ्यर्थियों को आवेदन समर्पित करने हेतु एक अवसर दिए जाने की बाध्यता है.

इस क्रम में छठे चरण के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के नियोजन की उक्त प्रक्रियान्तर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या 1142 दिनांक 01.07.2019 में आवेदन देने की अंतिम तिथि यथा दिनांक26.09.2019 निर्धारित थी. पूर्व निर्धारित STET-2011 उत्तीर्ण अभ्यर्थी जिनके द्वारा दिनांक-26.09.2019 तक नियुक्ति संबंधी सभी अर्हता धारित करते हों, वे ही आवेदन देने हेतु पात्र अधिसूचना में निहित निदेश के क्रियान्वयन पूरी तरह नहीं हो पाया तथा इसके समीक्षा के क्रम में पाया गया कि दिनांक 01.01.2019 से 30.06.2019 की अवधि में कुछेक नियोजन इकाई में उत्पन्न रिक्ति की गणना नहीं की गई है.

कुछ ऐसे विषयों में भी रिक्ति उत्पन्न हो गई है, जो पूर्व से विज्ञापित नहीं थी अथवा पूर्व से विज्ञापित कोटिवार रिक्ति से भिन्न नई कोटि में रिक्ति उत्पन्न हो गई. इस आलोक में पूर्व से प्रकाशित विज्ञापन के अन्तर्गत उत्पन्न इन नई रिक्तियों के विरूद्ध अर्हत्ताधारी अभ्यर्थियों को आवेदन समर्पित करने हेतु एक अवसर दिए जाने की बाध्यता है.

इस क्रम में छठे चरण के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के नियोजन की उक्त प्रक्रियान्तर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या- 1142 दिनांक 01.07.2019 में आवेदन देने की अंतिम तिथि यथा दिनांक-26.09.2019 निर्धारित थी. पूर्व निर्धारित STET 2011 उत्तीर्ण अभ्यर्थी, जिनके द्वारा दिनांक 26.09.2019 तक नियुक्ति संबंधी सभी अर्हता धारित करते हों, वे ही आवेदन देने हेतु पात्र होंगे. साथ ही STET 2011 उत्तीर्ण अप्रशिक्षित अभ्यर्थी, जो बीएड सत्र 2016-18 तक में नामांकित और उत्तीर्ण हों तथा दिनांक 26.09.2019 तक परीक्षाफल प्रकाशित हो, हीं नियुक्ति हेतु आवेदन समर्पित कर सकेगें.

नियोजन प्रक्रियान्तर्गत जिन अभ्यर्थियों के द्वारा पूर्व में नियुक्ति हेतु आवेदन समर्पित किया गया है, उन्हें फिर से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी. उच्च न्यायालय, पटना के उक्त न्यायादेश के अनुपालन में विभागीय अधिसूचना संख्या 910 दिनांक- 02.07.2021 द्वारा निर्गत नियोजन संबंधित गतिविधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित करते हुए विभागीय अधिसूचना संख्या 1142 दिनांक 01.07.2019 द्वारा प्रारंभ किए गए छठे चरण के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के नियोजन की प्रक्रिया को फिर से निर्धारित किया जाता है.

नियोजन संबंधित गतिविधि

  • जिला द्वारा नियोजन इकाईवार दिनांक 30.06.2019 तक उपलब्ध रिक्त पदों एवं आवश्यक अतिरिक्त पदों की गणना 2.08.21 तक
  • दिनांक 30.06.2019 तक उपलब्ध रिक्त पदों के सापेक्ष विषयवार रोस्टर पंजी तैयार करना 4 अगस्त तक
  • क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक के स्तर पर रोस्टर क्लीयरेंस 10.08.21 तक
  • जिला द्वारा कोटिवार विषयवार रिक्ति की सूचना नियोजन इकाई को प्रेषित करना 13.08.21 तक
  • नियोजन इकाई द्वारा कोटिवार विषयवार रिक्ति की
  • सूचना का प्रकाशन. 17.08.21 तक
  • आवेदन पत्र प्राप्ति की अवधि. 18.08.21 से 17.09.21 तक
  • औपबंधिक मेधा सूची की तैयारी.. 18.09.21 से 29.09.21 तक
  • औपबंधिक मेधा सूची का नियोजन समिति द्वारा अनुमोदन 5.10.21 तक
  • औपबंधिक मेधा सूची का प्रकाशन 8.10.21
  • औपबंधिक मेघा सूची पर आपत्ति 11.10.21 से 3.11.21 तक
  • आपत्तियों का निराकरण 19.11.2021 तक
  • आपत्तियों का निराकरण कर मेधा सूची का प्रकाशन 22.11.2021 तक
  • नगर निगम के लिए मेधा सूची में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र का मिलान/जांच 25.11.2021
  • जिला स्तर पर कैम्प करके नगर परिषद् के लिए मेधा सूची में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र का मिलान/ जांच 26.11.2021
  • जिला स्तर पर कैम्प करके नगर पंचायत के लिए मेधा सूची में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र का मिलान/जांच 27.11.2021
  • जिला परिषद् के लिए मेधा सूची में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों के मूल | प्रमाण पत्र का मिलान / जांच 29.11.2021
  • उपस्थित अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र के मिलान / जांच के आधार पर तैयार अंतिम मेधा सूची का जिला परिषद / शहरी निकाय के द्वारा अनुमोदन 02.12.2021 तक
  • नियोजन इकाई द्वारा अंतिम मेधा सूची का सार्वजनीकरण 06.12.2021 तक
  • अनुमोदित मेधा सूची एवं रोस्टर बिन्दु के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची तथा विद्यालयवार एवं विषयवार रिक्ति का जिला के NIC के वेबसाइट पर प्रकाशन की तिथि 10.12.2021 तक
  • अधिसूचना के अनुसार, नियोजन संबंधित उक्त गतिविधि पूर्ण होने के उपरांत जिला स्तर पर नियोजन इकाई द्वारा काउंसेलिंग के माध्यम से नियुक्ति पत्र वितरण हेतु तिथि का निर्धारण अलग से किया जाएगा.