सूबे की 4 लाख नियोजित शिक्षकों की जगी आश
नवगछिया- राजाराम साह, समान काम समान वेतन को लेकर संघर्ष कर बिहार लगभग 70 गृह रक्षा वाहिनी स्वयंसेवक (होम गार्ड) पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी .बिहार सरकार द्वारा हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएसएलपी दायर किये थे . जिसे सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने एसएसएलपी को खारिज करते पटना हाईकोर्ट के निर्णय को लागू करने आदेश दिया .जिससे सूबे में लगभग 70 हजार होम गार्ड परिवार में खुशी की लहर हैं.लेकिन बिहार सरकार अपने हठधर्मिता के चलते हक देने को तैयार नही थे .
वही इस फैसले से सूबे के संघर्ष रत 4 लाख नियोजित शिक्षकों को इससे बल मिलेगा .जैसे कि मालूम हो कि नियोजित शिक्षक के मामले में समान काम समान वेतन को लेकर पटना हाईकोर्ट नें एरियर सहित मूल शिक्षक के समान ही वेतन देने का आदेश सुनाया है .
जिसके खिलाफ बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएसएलपी याचिका दायर किये है, जिसकी अंतिम सुनवाई 31 जुलाई को तय किये हैं.जहाँ चार लाख नियोजित शिक्षकों का फैसला होगा .
नवगछिया प्रखंड के पंचायत कदवा दियारा में कार्यरत नियोजित शिक्षक राजाराम साह ने बताया, समान काम समान वेतन पर बिहार गृह रक्षा वाहिनी स्वयंसेवक संघ की जीत न्याय और संविधान की जीत है. बिहार सरकार की हठधर्मि का पूरी तरह से हार हुई .
हम नियोजित शिक्षक को भी सुप्रीम कोर्ट पर पुर्ण विश्वास है और 31 जुलाई को संविधानिक अधिकार और अपने ही पुर्ण आदेश को ध्यान रखते हुए नियोजित शिक्षक को भी बिहार गृह रक्षा वाहिनी स्वयंसेवक संघ की तरह न्याय देगें.