भागलपुर : शहर के मुख्य मार्ग से लेकर वार्ड में बिजनेस करने वाले लाेग जिन्होंने पान की दुकान से लेकर बड़े-बड़े फर्म चलाते हैं और निगम से ट्रेड लाइसेंस नहीं लिया है, ऐसे दुकानदारों को हर हाल में ट्रेड लाइसेंस लेना होगा. मेडिकल दुकान से लेकर नर्सिंग होम चलाने वाले ट्रेड लाइसेंस अनिवार्य है. जो बिजनेस कर रहे हैं और यह लाइसेंस नहीं लिया है, वैसे कारोबार करने वाले को निगम नोटिस भेजेगा.

निगम ऐसे बिजनेस करने वालों की सूची बना ली है. ट्रेड लाइसेेंस शाखा द्वारा सभी को नोटिस भेजने की तैयारी कर रही है. निगम ऐसे बिजनेस करने वाले दुकानदारों को नोटिस के साथ एक सप्ताह से दस दिन का समय देगी, ताकि आप निगम के ट्रेड लाइसेंस शाखा में आकर लाइसेंस बनवा लें. 15 अगस्त के बाद नोटिस भेजने की तैयारी शुरू हो जायेगी