बिहार स्टेट बार काउंसिल ने प्रदेश के वकीलों के लिए पेंशन स्कीम लागू कर दी है। लगभग 60 वकीलों को स्कीम का लाभ दिया जा चुका है। इस बात की जानकारी काउंसिल के उपाध्यक्ष धर्मनाथ यादव ने दी है। उनका कहना था कि प्रदेश का कोई भी वकील इस योजना से जुड़ सकता है। 25 रुपये के फॉर्म तथा 10 रुपये का रूल्स खरीद स्कीम का लाभ ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि 30 वर्ष आयु तक के वकील सात हजार देकर स्कीम के सदस्य बन सकते हैं, जबकि 30 के ऊपर के वकील को 10 हजार रुपये देने होंगे।

इसके अलावा उन्हें बार काउंसिल का जर्नल खरीदने की बाध्यता होगी। 30 वर्ष की वकालत या 65 वर्ष पूरा किये जाने के बाद वकील पेंशन पाने के हकदार होंगे। सही तकीके से भरे गए फॉर्म पर काउंसिल विचार कर वकील को पेंशन स्कीम से जोड़ेगा। 10 वर्ष की लॉकिंग पीरियड के बाद वकील को पांच हजार रुपये प्रतिमाह दिये जाएंगे।

वकील के नहीं रहने पर उनकी विधवा तथा बच्चे को ढाई हजार रुपये प्रतिमाह दिये जाएंगे। पेंशन स्कीम से जुड़ने के लिए वकीलों के बीच जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि स्कीम से जुड़ने के लिए लगभग सात हजार छह सौ वकीलों ने फॉर्म जमा किये थे। जांच के बाद 60 आवेदनों को सही पाकर उन्हें स्कीम का लाभ दिया गया।

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कैमरे की निगरानी में हो रही ऑडिट

उन्होंने बताया कि सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में काउंसिल की ऑडिट तेजी से हो रही है। वर्ष 2006-2007 से अब तक यानी 2018-19 तक की ऑडिट नहीं हुई है। 23 मार्च, 2019 से ऑडिट शुरू हुई है। अब तक एक वर्ष की ऑडिट पूरी हो चुकी है। छह माह के भीतर ऑडिट का काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन तय समय के पूर्व ऑडिट का काम कर लिया जाएगा