पटना हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक ऑनलाइन एसटीइटी के परिणाम घोषित करने पर रोक लगा दी है। साथ ही राज्य सरकार और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को कानूनी तथा तथ्यात्मक पहलुओं पर विस्तृत जबाब दाखिल करने का आदेश दिया है।

आदित्य प्रकाश एवं अन्य की ओर से दायर अर्जी पर न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की एकलपीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई कर यह आदेश जारी किया। इसके पूर्व आवेदक के वकील ने कोर्ट को बताया कि एसटीईटी ऑनलाइन लिया गया है, लेकिन ऑनलाइन परीक्षा के लिए किसी प्रकार का सिलेबस जारी नही किया गया। जबकि ऑनलाइन परीक्षा के लिए बोर्ड ने राज्य सरकार को सूचित कर दिया था और राज्य सरकार ने ऑनलाइन परीक्षा को मंजूरी भी दे दी। उन्होंने ऑनलाइन परीक्षा सहित ऑनलाइन की सारी प्रक्रिया को निरस्त करने की मांग कोर्ट से की। 

वहीं, राज्य सरकार तथा बोर्ड के वकीलों ने इस मुद्दे पर विस्तृत जबाब दाखिल करने की गुहार कोर्ट से लगाई। कोर्ट ने उनके अनुरोध को मंजूर करते हुए 15 दिसम्बर तक जबाब दाखिल करने का आदेश दिया। साथ ही मामले पर अगली सुनवाई की तारीख 15 दिसम्बर तय की।


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