नवगछिया : व्यवहार न्यायालय में मंगलवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश की तृतीय अमिताभ चौधरी की अदालत ने विश्वनाथ पंडित हत्याकांड मामले में नामजद सभी चारों अभियुक्त नगर पंचायत के वार्ड नंबर 19 निवासी दिलीप पंडित, मनोज पंडित, संजय पंडित व दुर्गा पंडित को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी है। । अर्थदंड न देने की स्थिति में तीन माह अतिरिक्त कारावास की सजा भी काटनी होगी। दूसरी तरफ अर्थदंड की राशि पीड़ित परिवार को दिया जाने का निर्देश दिया है।

मालूम हो कि हत्याकांड के सभी अभियुक्तों को न्यायालय ने भारतीय दंड विधान संहिता की धारा 302/34 भादवी में दोषी करार दिया गया था। अभियोजन पक्ष से बहस में हिस्सा लिए अपर लोक गत वर्ष 2015 अभियोजक श्रीकिशोर झा ने बताया। कि घटना तीन गत वर्ष 2015 की है। नवगछिया भनोनिगापट्टी वार्ड 15 में मूर्ति रखने के विवाद को लेकर हुई मारपीट में दिलीप पंडित, मनोज पंडित, संजय पंडित एवं दुर्गा पंडित |ने विश्वनाथ पंत को लाठी डंडे से पीट पीट कर गंभीर रूप से घायल ना कर दिया था। ।

घटना के बाद परिजनों द्वारा गंभीर रूप से घायल विश्वनाथ पंडित को इलाज के लिए नवगछिया अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां विश्वनाथ पंडित की स्थिति को गंभीर देखते हुए बेहतर इलाज के लिए मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया। विश्वनाथ की स्थिति गंभीर देख परिजन उसे लेकर सिल्लीगुड़ी रवाना हो गए। सिल्लीगुड़ी पहुंचने पर चिकित्सक ने विश्वनाथ पंडित को मृत घोषित कर दिया। घटना के संबंध में छह अगस्त को मृतक के पुत्र सिंटू पंडित के बयान पर नवगछिया थाना में लाठी डंडे से पीट पीट कर हत्या करने की प्राथमिकी -. नवगछिया थाना कांड संख्या – 141/15 दर्ज क्या गया था।

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