नवगछिया : नवगछिया अनुमंडलीय उपकारा में बंदी के साथ हुए अप्राकृतिक यौनाचार का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. एक तरफ भाकपा माले ने घटना के विरूद्ध मोर्चा खोल दिया है तो दूसरी तरफ जेल की व्यवस्था पर भी उंगली उठाने लगी है. मालूम हो कि नवगछिया थाना में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. प्राथमिकी दर्ज होने के उपरांत रविवार को पीड़ित बंदी परबत्ता थाना क्षेत्र के राघोपुर निवासी रामवृक्ष मंडल के पुत्र गौरव कुमार का मेडिकल जांच कराया गया. रविवार को नवगछिया पुलिस की सूचना पर नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल से डॉ बरुण कुमार एवं टेक्निशियन अजीत प्रकाश मेडिकल जांच के लिए अनुमंडलीय उपकारा पहुंचे.

नवगछिया उपकारा में अप्राकृतिक यौनाचार : पीड़ित का बोर्ड में होगा मेडिकल जांच

– नवगछिया थाना में दर्ज हुई प्राथमिकी

– हत्या के मामले में जेल में है बिहपुर के भ्रमरपुर निवासी आरोपी बंदी कुंदन मिश्रा

जहां उन्होंने पीड़ित बंदी की जांच की इसके बाद चिकित्सक ने पीड़ित बंदी को मेडिकल बोर्ड से जांच कराने के लिए जेएलएमएनसीएच भागलपुर रेफर कर दिया. नवगछिया पुलिस द्वारा पीड़ित बंदी को मेडिकल जांच के लिए मेडिकल बोर्ड से जांच कराने हेतु भागलपुर ले जाया गया. नवगछिया थाना अध्यक्ष लाल बहादुर ने बताया मामले की प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. पीड़ित बंदी का मेडिकल जांच मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जाएगा. भाकपा माले के जिला का बिंदेश्वरी मंडल ने कहा कि पीड़ित बंदी का मेडिकल जांच मेडिकल बोर्ड द्वारा कराया जा रहा है. आगे की कार्रवाई की जांच भाकपा माले की टीम सोमवार को करेगी. कार्रवाई में अगर पुलिस की लापरवाही बरते जाने की बात सामने आती है तो भाकपा माले आंदोलन करेगी. तत्काल सोमवार को भाकपा माले द्वारा घोषित धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है.

– हत्याकांड मामले में सजयाप्त है आरोपी बंदी कुंदन मिश्रा

अनुमंडल उपकारा में बंद बंदी गौरव कुमार के साथ अप्राकृतिक यौनाचार करने के मामले में आरोपी बंदी बिहपुर थाना क्षेत्र के भ्रमरपुर निवासी कुंदन मिश्रा हत्याकांड मामले में दोषी है. हत्याकांड मामले में उसे आजीवन कारावास की सजा भी हो चुकी है. हत्याकांड मामले में पांच वर्ष पूर्व नवगछिया व्यवहार न्यायालय में उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. मालूम हो कि अमरपुर में वर्ष 2008 में बिहपुर थाना क्षेत्र के भ्रमरपुर निवासी सुमन झा हत्याकांड मामले में कुंदन मिश्रा व उनके भाई बंटी मिश्रा सहित अन्य लोगों को नामजद किया गया था. मामले में नवगछिया व्यवहार न्यायालय में कुंदन मिश्रा एवं उनके भाई बंटी मिश्रा को न्यायालय ने हत्याकांड मामले में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. आजीवन कारावास मिलने के बाद से ही वह पिछले पांच वर्षों से नवगछिया अनुमंडलीय में सजा काट रहा है.

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पीड़ित परिजन

– छेड़खानी के मामले में जेल गया है पीड़ित बंदी गौरव

अनुमंडल उपकरण अप्राकृतिक यौनाचार के शिकार हुए पीड़ित बंदी गौरव कुमार छेड़खानी के मामले में जेल गया है. जानकारी के अनुसार गौरव कुमार 17 नवंबर को छेड़खानी के मामले में नवगछिया व्यवहार न्यायालय में आत्मसमर्पण किया था. आत्मसमर्पण करने के बाद न्यायालय द्वारा गौरव कुमार की जमानत याचिका को खारिज करते हुए न्यायालय ने उसे जेल भेज दिया था.

कहते है उपकारा अधीक्षक

नवगछिया अनुमंडल उपकारा अधीक्षक मनोज कुमार ने कहा कि पीड़ित बंदी को मेडिकल जांच के लिए जेएलएनएमसीएच भगलपुर भेज दिया गया है. वहीं आरोपी बंदी हत्याकांड मामले में सजयाप्त है. उनके विरुद्ध अन्य केस में भी ट्रायल चल रहा है.