ड्राइविंग लाइसेंस अब 30 की जगह अधिकतम दस दिनों में बनेंगे। इसका स्मार्ट कार्ड 15 की जगह सात दिनों में मिलेगा। निजी वाहनों का निबंधन 30 की जगह सात दिनों और व्यावसायिक वाहनों का निबंधन 30 की जगह दस दिनों में होगा। बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के तहत परिवहन की सेवाएं प्रदान करने की समय सीमा को कम कर दिया गया है। वहीं, परिवहन विभाग के तहत व्यावयायिक वाहनों को जिला स्तर पर दस दिन, क्षेत्रीय स्तर पर 30 दिन और राज्य मुख्यालय स्तर पर अधिकतम 60 दिनों में परमिट देना होगा।

बेतिया में बनेगा गांधी स्मृति नगर भवन बेतिया जिले के रमना में 2000 लोगों की क्षमता का गांधी स्मृति नगर भवन के निर्माण होगा। ऑडिटोरियम बनेगा। इसके लिए पांच एकड़ व 16.5 डिसमिल भूमि कला एवं संस्कृति विभाग को नि:शुल्क दिया जाएगी।

आवास गृहों में भोजन के लिए राशि बढ़ी बालक, बालिका, वृद्धजन, महिला, दिव्यांग, भिक्षुक के लिए विभिन्न जिलों में बने आवास गृहों में भोजन के लिए अब हर लाभुक 1512 की जगह 2300 प्रति माह दिए जाएंगे। तेल, साबुन आदि के लिए 600 की जगह 750 मिलेंगे। टेलीफोन आदि मद में 30 हजार सालाना मिलेंगे। यह राशि पहले नहीं मिलती थी। भवन का किराया भी बढ़ा दिया गया है, जिसकी दर एसडीओ तय करेंगे।

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इसी प्रकार मकान का नक्शा भी अधिकतम 30 दिनों में मिलेगा। नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों में नक्शा के लिए आये आवेदनों का निष्पादन अधिकतम 30 दिनों में कर देना होगा। इसको भी आरटीपीएस में शामिल कर दिया गया है।

प्रदूषण जांच केंद्र के आवेदनों का निष्पादन भी 30 दिनों में होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव पर मुहर लगी।