नयी दिल्ली : सरकार की ओर से आज अनलॉक 4 को लेकर गाइडलाइन जारी कर दिया गया है. अनलॉक-4 के निर्देश 30 सितंबर तक जारी रहेंगे. कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जायेगा. कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थी अपने स्कूल अपनी इच्छा से जा सकेंगे और शिक्षक से संपर्क कर सकेंगे, लेकिन यह उनके लिए अनिवार्य नहीं होगा और इसके लिए उन्हें अभिभावक की इजाजत लेनी होगी. हालांकि अभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे.

गृह मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 50 प्रतिशत तक शिक्षण, गैर-शिक्षण कर्मचारियों को ऑनलाइन शिक्षण, टेली-काउंसलिंग से संबंधित कार्य के लिए स्कूलों में बुलाया जा सकता है. दिशा-निर्देशों के अनुसार कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थित स्कूलों में नौवीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के छात्रों को अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने के लिए स्वैच्छिक आधार पर स्कूल जाने की अनुमति दी जा सकती है. इनके अनुसार ऐसा उनके अभिभावकों की लिखित सहमति से होगा.

21 सितंबर से सामाजिक, एकेडेमिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रमों को करने की इजाजत होगी लेकिन यहां सौ से ज्यादा लोग उपस्थित नहीं हो पायेंगे. दिशा-निर्देशों के अनुसार हालांकि इस तरह के कार्यक्रमों में मास्क पहनना, भौतिक दूरी का पालन करना, थर्मल स्कैनिंग और हाथ धोना या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना आवश्यक होगा. सात सितंबर से मेट्रो सेवा शुरू कर दी जायेगी, लेकिन इसके लिए कई तरह की शर्तों का पालन करना होगा. गाइडलाइन के अनुसार अनलॉक-4 में सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पुल, पार्क और थियेटर को खोलने की इजाजत नहीं दी गयी है.

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अनलॉक 4 की गाइडलाइन में यह व्यवस्था की गयी है कि राज्य सरकारें केंद्र से परामर्श किये बगैर कंटेनमेंट जोन के बाहर कोई स्थानीय लॉकडाउन लागू नहीं करेंगी. साथ ही सरकार ने अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा, गृह मंत्रालय द्वारा मंजूर यात्रा को छोड़कर, सभी को फिलहाल स्थगित रखा है. नये निर्देश में भी ओपन एयर थिएटर को छोड़कर सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल और थिएटर को 30 सितंबर तक बंद गया है.