केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना बिहार में शुक्रवार से शुरू हो गई। दो हेक्टेयर से कम जोत के मालिक किसानों को सालाना छह हजार लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के 11 दिनों के भीतर किसानों के खाते में पैसा जमा करने की अनुशंसा केंद्र के पोर्टल पर अपलोड कर दी जाएगी। इसके बाद केंद्र सरकार की ओर से किसानों के खाते में पैसा डाला जाएगा।

सूचना भवन के संवाद कक्ष में पत्रकार वार्ता में कृषि विभाग के प्रधान सचिव सुधीर कुमार ने यह जानकारी दी। कहा कि योजना केवल रैयती किसानों के लिए है। दो हेक्टेयर से कम जोत वाले निबंधित किसान सीधे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। निबंधित नहीं होने पर किसानों को पहले कृषि विभाग के पोर्टल पर निबंधन कराना होगा। प्रखंड कार्यालय में हर बुधवार व शनिवार को विशेष कैम्प लगाया जाएगा जहां सीओ व हल्का कर्मचारी मौजूद रहेंगे।

ये संबंधित किसानों की कागजात की जांच करेंगे। प्रखंड कार्यालय को पांच दिनों के भीतर आवेदनों से संबंधित जमीन के दस्तावेजों की जांच करनी होगी। फिर अपर समाहर्ता दो दिनों में जांच पूरी करेंगे। राज्य मुख्यालय को एक दिन यानी कुल 11 दिनों के भीतर केंद्र सरकार के पोर्टल पर आवेदन को अपलोड करना होगा। प्रधान सचिव ने कहा कि वंशावली के आधार पर जमीन के दस्तावेज का सत्यापन होगा। अगर पिता, दादा आदि के नाम पर जमीन है तो आवेदन करने वाले को संबंधित प्लॉट, खाता-खेसरा में अपनी भागीदारी बतानी होगी।

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इस वेबसाइट से करें आवेदन – https://dbtagriculture.bihar.gov.in