बिहार में अब जमीन और फ्लैट खरीदारों को म्यूटेशन कराने से मुक्ति मिल जाएगी। नई व्यवस्था लागू होते ही म्यूटेशन सरकार की जिम्मेवारी होगी। लिहाजा रजिस्ट्री के साथ ही खुद ब खुद म्यूटेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। म्यूटेशन के लिए अब जमीन मालिक को ऑनलाइन आवेदन करने की भी जरूरत नहीं होगी।

जमीन की रजिस्ट्री हुई नहीं कि पूरा रिकॉर्ड एक एप के माध्यम से अंचलाधिकारी के पास चला जाएगा। इसके लिए अंचल कार्यालय को निबंधन कार्यालय से जोड़ दिया जाएगा। सॉफ्टवेयर तैयार हो गया है। इसी महीने इसकी शुरुआत हो सकती है।

निबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी और राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव विवेक सिंह जल्द इस व्यवस्था को लागू करने की तारीख तय करेंगे। दोनों अधिकारियों ने तैयारी पूरी होने की जानकारी मुख्य सचिव को दे दी है।

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पहले आओ पहले पाओ
नई व्यवस्था पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगी। कोई जमीन आज रजिस्ट्री हुई तो उसका म्यूटेशन भी पहले होगा। कोई अफसर मनचाहा नहीं कर सकेगा। ना ही किसी नजदीकी व्यक्ति का म्यूटेशन समय से पहले कर सकता है।