बिहार में पॉलीथिन बैन को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। 15 दिसंबर से पॉलीथिन के प्रयोग पर फाइन लगना शुरू हो जाएगा। पटना हाईकोर्ट ने प्रणय प्रियंवद की दैनिक भास्कर में 23 जून को छपी खबर पर स्वतः संज्ञान लिया था और बिहार सरकार को पॉलीथिन बैन करने का निर्देश दिया था।

5 साल जेल और एक लाख तक जुर्माना
पर्यावरण एवं जयवायु विभाग के एडिशनल सेक्रेट्री सुरेंद्र सिंह ने बताया कि दो या अधिक बार पॉलीथिन के प्रयोग करने वालों के खिलाफ केस दर्ज कराया जाएगा। उल्लंघन करने पर कोर्ट अधिकतम पांच साल जेल, एक लाख रुपये तक जुर्माना या फिर दोनों लगाया सकता है।

राज्य में सिर्फ प्लास्टिक कैरी बैग को प्रतिबंधित किया गया है। बायो वेस्ट के संग्रहण और भंडारण के लिए प्रयोग होने वाले 50 माइक्रोन से अधिक के कैरी बैग को प्रतिबंधित नहीं किया गया है। सभी प्रकार खाद्य और अन्य पदार्थों की पैकेजिंग, दूध और पौधा उगाने के लिए प्रयोग होने वाले कैरी बैग को भी इससे मुक्त रखा गया है।

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प्लास्टिक कैरी बैग का उत्पादन

  • पहली बार – 2000 रुपए जुर्माना
  • दूसरी बार – 3000 रुपए जुर्माना
  • बार-बार – 5000 रुपए जुर्माना

प्लास्टिक कैरी बैग का व्यावसायिक उपयोग

  • पहली बार- 1500 रुपए जुर्माना
  • दूसरी बार – 2500 रुपए जुर्माना
  • बार-बार – 3500 रुपए जुर्माना

प्लास्टिक कैरी बैग का घरेलू उपयोग

  • पहली बार –  2000 रुपए जुर्माना
  • दूसरी बार –  3000 रुपए जुर्माना
  • बार-बार –  5000 रुपए जुर्माना

प्लास्टिक को खुले में जलाना

  • पहली बार – 2000 रुपए जुर्माना
  • दूसरी बार – 3000 रुपए जुर्माना
  • बार-बार – 3500 रुपए जुर्माना

प्लास्टिक सार्वजनिक स्थल पर फेंकना

  • पहली बार – 1000 रुपए जुर्माना
  • दूसरी बार – 1500 रुपए जुर्माना
  • बार-बार – 2000 रुपए जुर्माना