नवगछिया : नवगछिया में पिछले कई दिनों से मिल रहे कोरोना पॉजिटिव मरीज की वजह से आज मंगलवार को अधिकारियों के दल ने कोरोना संक्रमित क्षेत्र का जायजा लिया. इसके बाद आसपास के क्षेत्रों का भी जायजा लिया. इसके साथ ही यह अनुमान लगाया और इसके संभावित फैलाव वाले क्षेत्रों को प्रशासन द्वारा पूरी तरह से सील कर दिया गया.
बताते चले कि नवगछिया नगर पंचायत द्वारा मायकिंग कर जानकारी दिया जा रहा है वही नवगछिया बाजार को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया था जिसके बाद अन्य कारणों से बाजार सील नहीं हो पा रहा था लेकिन पूरे मामले पर नवगछिया के SDM मुकेश कुमार काफी सख्त हुए. उन्होंने कंटेनमेट जोन घोषित करने के आलोक में जारी हुए आदेश का रिमाइंडर और सख्ती से कांटेनमेंट जोन का पालन से कराने का निर्देश दिया था. SDM ने कहा है कि हर जगह बांस बल्ले से बैरिकेटिंग किया जाय, लोगों को जागरूक करने के लिए माइकिंग करवाया जाय और समुचित रूप से शहर में सैनिटाइजर का छिड़काव किया जाय
जिसके बाद आज दोपहर से बाजार को पूरी तरह से सील कर दिया गया है माइकिंग से बताया कि कल से सभी प्रकार के दुकाने खाद्य सामग्री को छोड कर अगले आदेश तक बंद रहेगा अगर कोई भी आदमी सड़क पर नजर आता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी वही आदेश पत्र में बताया कि नवगछिया नगर में कुछ लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिससे पूरे नगर को कनटेनमेन्ट जॉन घोषित के सरकारी एवं निजी कार्यालय संस्थान तथा प्रतिष्ठान को अगले आदेश तक बंद किया गया है साथ ही पुरे नगर में आमजनों का आवागमन भी निषिद्ध किया गया है । सार्वजनिक स्थलों पर भीड़-भाड एवं आवागमन को पूरी तरह से वर्जित कर सरकार द्वारा निम्न प्रकार के निर्देश जारी किए गए है जो अगले आदेश तक लागू रहेगा।
1. आवश्यक सामग्रियों/वस्तुएँ का दुकान के अलावा खुले पाए गए सभी दुकान का लाईसेंस रद्द किया जाएगा, तथा उपरोक्त मालिक को सरकारी आदेश ना मानने के जुर्म में कार्रवाई की जाएगी।
2. नवगछिया बाजार के मुख्य सड़क जैसे स्टेशन रोड, वैशाली चौक से महराजजी चौक होते हुये मक्खातकिया चौक तथा गौशाला रोड पर किसी भी प्रकार के सब्जी अथवा फल की दुकान लगाने पर विक्रताओं को दण्डित किया जाएगा। साथ ही सब्जी एवं फल विक्रेता मुख्य सड़क को छोड़कर डोर-टू-डोर ठेला पर मुहल्ले में घूम-घूमकर सब्जी/फल बिक्री कर सकते है, परन्तु एक समय मे एक ही परिवार के व्यक्ति को सब्जी/फल का बिक्री करेगें। आदेश के अवहेलना करने पर दण्ड के भागी होगें।
3. घर से निकलने वाले सभी व्यक्तियों को सरकार के नियमानुसार मास्क का उपयोग अनिवार्य होगा । पकड़े जाने पर दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी।
4. खाद्य सामग्री का कालाबाजारी न करें, पकड़े जाने पर दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी। बाहर किसी अन्य राज्य से आए व्यक्ति अपने ही घर के एकांत वास में रहें, तथा अस्पताल में अपना जाँच भी कराना सुनिश्चित करें।
5. कोई भी वाहन दो पहिया, तीन पहिया, चार पहिया जो अनावश्यक रूप से घुमते या यात्री को ले जाते पाए जाने पर वाहन मालिक और ड्राईवर पर कार्रवाई की जाएगी।
6. एक जगह 5 व्यक्ति या उससे ज्यादा घर के बाहर अनावश्यक रूप से पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी।
7. सड़क पर इधर-उधर गंदगी फैलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
8. घर के अंदर रहे, खुद बचें, दूसरों को बचाए।
28 दिन तक पूरी तरह सील रहा था नवगछिया
बता से कि जिले का पहला कोरोना पोजेटिव मरीज की पुष्टि चार अप्रैल को हुई थी. कोरोना पोजेटिव मरीज मिलने के बाद नवगछिया शहर को पूरी तरह से सील करने की कार्रवाई की गई थी. इस दौरान 28 दिनों तक पूरी सख्ती का पालन प्रशासन द्वारा किया गया था. चार मई को नवगछिया शहर की दुकानें खुली थी. एकबार फिर से कोरोना मरीज मिलने के बाद शहर को सील करने की तैयारी प्रशासन स्तर से की जा रही है.