इन दिनों अगर आप अपने दो पहिया वाहन से किसी चेकिंग प्वॉइंट के सामने से गुजर रहे हैं और ऐसे में कोई पुलिसकर्मी आपको चेकिंग के लिए रोकने के लिए हाथ पकड़ता है या फिर चलती गाड़ी से चाबी खींचने का प्रयास करता है। तो बता दें, यह गलत है। आप इसकी शिकायत भी कर सकते हैं। बता दें, सामान्य परिस्थितियों में ट्रैफिक पुलिस को सिर्फ इतना ही अधिकार है कि वह आपको इशारा करके रोक सकते हैं। इसके अलावा वह किसी भी तरह आपसे जबरदस्ती नहीं कर सकते।

शहर में वाहन चलाने वालों के लिए जब भी यातायात नियमों के पालन की बात होती है तो सबसे पहले चालान की बात होती है। पर कुछ नियम ऐसे भी होते हैं जो वाहन चलाने वालों की मदद के लिए भी हैं। इन नियमों की जानकारी भी वाहन चालकों को उतना ही होना जरूरी है जितना कि चालान की रकम। सड़कों पर आप वाहन चला रहे हैं तो सबसे ज्यादा झगड़े पुलिस के चलती गाड़ी से जबरन चाबी खींचना या हाथ पकड़कर रोकने की घटनाओं से सामने आता है, जिससे वाहन चालक दुघर्टना ग्रस्त भी हो सकता है।

सामान्य हालात में यह नहीं कर सकती पुलिस

– चलती गाड़ी से चाबी खींचकर आपको नहीं रोक सकती।

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– सामने से आते वाहन को रोकने के लिए चलते वाहन पर चालक का हाथ नहीं पकड़ सकती।

– चार पहिया वाहन के सामने अचानक बैरीकेड्स नहीं लगा सकती।

आप कर सकते हैं शिकायत

यदि सड़क पर चाबी खींचकर या दबाव देकर पुलिस जवान या ट्रैफिक वार्डन आपको रोकते हैं तो वाहन चालक के पास अधिकार होता है कि वह वरिष्ठ अधिकारियों से उनकी शिकायत कर सकते हैं।

कौन कर सकता है वाहन चालक पर चालान

शहर में अक्सर देखा होगा कि सिपाही या हवलदार या असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्तर के पुलिसकर्मी हाथ में चालान का कट्टा लेकर कार्रवाई करते रहते हैं। पर यहां भी आपको अपने अधिकारों को जानना जरूरी है। यदि किसी भी चेकिंग प्वॉइंट पर सब इंस्पेक्टर या उससे ऊपर का अधिकारी आप पर चालान करता है तो यह ठीक है।

पर सब इस्पेक्टर से नीचे की रैंक के पुलिसकर्मी कहीं भी चालान नहीं काट सकते हैं। इसलिए जरूरी होता है कि ऐसे चेकिंग प्वाइंट जहां पर ट्रैफिक पुलिस वाहन चालकों को यातायात के नियम पूरे न करने पर चालान की कार्रवाई कर रही है। वहां इंचार्ज में सब इंस्पेक्टर या उससे ऊंची रैंक के अधिकारी का होना जरूरी है।